अंतर्गत तथा क्षेत्रीय केंद्रीय शिक्षुता सलाहकार के अनुमोदन
2.
तथापि, क्षेत्रीय केंद्रीय शिक्षुता सलाहकार तबतक किसी शिक्षु
3.
इसे संबंधित क्षेत्रीय केंद्रीय शिक्षुता सलाहकार से अनुमोदित
4.
विवरण, केंद्रीय शिक्षुता सलाहकार द्वारा विहित प्रपत्र में
5.
केंद्रीय शिक्षुता सलाहकार की अनुमति से संविदा में वर्णित ऐसी
6.
शिक्षुता सलाहकार की अनुमति के बिना, जो ऐसी अनुमति तबतक नहीं
7.
जबकि राज्य शिक्षुता सलाहकार राज्य सरकार के प्रतिष्ठानों / विभागों और निजी प्रतिष्ठानों में व्यापार शिक्षुओं के संदर्भ में अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी हैं।
8.
किसी शिक्षु को अधिक कार्य करने की अनुमति तब तक नहीं दी जाएगी, जब तक उसे शिक्षुता सलाहकार का अनुमोदन प्राप्त नहीं हो, इसके द्वारा उक्त अनुमोदन नहीं दिया जाएगा यदि उसे यह संतुष्टि नहीं है कि उक्त ओवर टाइम शिक्षु को प्रशिक्षण के हित में है या इसमें कोई सावर्जनिक हित है।
9.
किसी शिक्षु को अधिक कार्य करने की अनुमति तब तक नहीं दी जाएगी, जब तक उसे शिक्षुता सलाहकार का अनुमोदन प्राप् त नहीं हो, इसके द्वारा उक् त अनुमोदन नहीं दिया जाएगा यदि उसे यह संतुष्टि नहीं है कि उक् त ओवर टाइम शिक्षु को प्रशिक्षण के हित में है या इसमें कोई सावर्जनिक हित है।